1 अक्टूबर 2025 से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कई अहम बदलाव लागू होंगे, जो निवेशकों को पहले से ज्यादा विकल्प और लचीलापन देंगे। अब निवेशक अपनी पूरी राशि शेयर बाजार (इक्विटी) में निवेश कर सकेंगे, जो कि पहले 75% तक सीमित थी। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो लंबी अवधि के लिए बेहतर रिटर्न चाहते हैं।
साथ ही, नए नियमों के तहत एक निवेशक एक ही पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) के जरिए अलग-अलग स्कीम में निवेश कर सकेगा। इससे निवेश से जुड़े जोखिम को कम करने और विविधता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
निकासी के नियम भी सरल किए गए हैं, जिससे निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार आंशिक या पूरी राशि निकाल सकेंगे।
यह बदलाव NPS को ज्यादा निवेशक-अनुकूल और बाजार-केंद्रित बनाएंगे, जिससे पेंशन योजना को लाभान्वित होना संभव होगा।
